ताज़ा खबरें

Copyright © 2025 swatantraawaj.com . All Right Reserved.

धनबाद में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर गिरेगी गाज, डीसी आदित्य रंजन ने दिए सख्त निर्देश

धनबाद: उपायुक्त आदित्य रंजन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। डीसी ने कहा कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र आदि के निर्माण के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में उपयुक्त सरकारी जमीन चिह्नित करने को कहा, ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा कि अंचल स्तर पर कोई भी कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए।

छठ तालाबों की सफाई और व्यवस्थाओं का निर्देश

आगामी छठ पर्व को लेकर उपायुक्त ने सभी बीडीओ, सीओ, धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद को छठ घाटों और तालाबों की सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पंपू तालाब का सीमांकन शुरू करने, ईवीएम वेयरहाउस के बगल स्थित वेंडिंग जोन के लिए सड़क निर्माण, बरटांड बस स्टैंड की खाली जमीन की सफाई, गोविंदपुर हलकट्टा में फुटबॉल ग्राउंड विकसित करने, निरसा में ट्रामा सेंटर के लिए प्राक्कलन तैयार करने और सदर अस्पताल के फिजियोथैरेपी सेंटर को उन्नत बनाने के निर्देश दिए।

अवैध भारी वाहनों और पुराने गाड़ियों पर कार्रवाई

डीसी ने खदानों में बिना वैध कागजात वाले भारी वाहनों की जांच तेज करने और उन पर जुर्माना लगाने का आदेश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया। उन्होंने 15 साल पुराने वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराने, स्कूल वाहनों की फिटनेस जांचने, प्रेशर होर्न और दोपहिया वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि कोयला खदानों में चल रहे अवैध वाहन पर्यावरण और सुरक्षा के लिए खतरा हैं, ऐसे में उन पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी।

ब्लास्टिंग से हो रहे नुकसान पर सख्ती

उपायुक्त ने खदान क्षेत्रों में ब्लास्टिंग से हो रहे नुकसान को गंभीरता से लेते हुए खान सुरक्षा महानिदेशालय, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) और कार्यरत एजेंसियों के साथ संयुक्त बैठक बुलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के ब्लास्टिंग नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा बनी रहे।

अन्य निर्देश और समीक्षा

डीसी ने विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रतिदिन अभियान चलाने तथा दिव्यांगजनों को प्रमाणपत्र निर्गत कर उन्हें पेंशन एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भी निर्देश दिया।बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य, भू-अर्जन, परिवहन, पथ निर्माण, नगर निगम, शिक्षा, बिजली, भवन निर्माण, खनन, जलापूर्ति, समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा विभागों से संबंधित समाचार कतरनों की समीक्षा करते हुए सुधारात्मक कदम उठाने के आदेश दिए।बैठक में अपर समाहर्ता विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, डीआरडीए निदेशक राजीव रंजन, जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी, सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

Tags :

मुख्य समाचार

लोकप्रिय ख़बरें

स्वतंत्र आवाज़ — आपकी आवाज़, आपके मुद्दे। देश, राज्य और स्थानीय स्तर की निष्पक्ष और विश्वसनीय खबरें, अब आपकी भाषा में।

ताज़ा खबरें

लोकप्रिय समाचार

Copyright © 2025 Swatantrawaj.com  All Right Reserved.