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पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को क्लीन चिट देने वाले हजारीबाग के तत्कालीन एसडीपीओ और दारोगा पर गिरेगी गाज, कोर्ट ने मुकदमा चलाने का आदेश दिया

रांची: बड़कागांव स्थित कर्णपुरा कॉलेज में 50 लाख रुपये के कथित गबन मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया है। इस केस में पूर्व विधायक अंबा प्रसाद सहित अन्य आरोपितों को जांच के दौरान क्लीन चिट देने वाले हजारीबाग के तत्कालीन एसडीपीओ कुलदीप कुमार और बड़कागांव थाने के तत्कालीन अनुसंधानकर्ता दारोगा अमित कुमार पर अब खुद कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने दोनों के विरुद्ध भी मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

यह आदेश शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार और पवन कुमार यादव द्वारा पेश की गई दलीलों पर विचार के बाद दिया गया। अदालत ने शिकायत को स्वीकार करते हुए कहा कि बिना दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के बयान लिए केस को “सत्यहीन” बताकर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करना गंभीर जांच लापरवाही है।

शिकायतकर्ता कर्णपुरा कॉलेज के संस्थापक हैं

शिकायतकर्ता प्रोफेसर राम सेवक (पूर्व प्राचार्य, कर्णपुरा कॉलेज) ने वर्ष 2021 में हजारीबाग सीजेएम कोर्ट में शिकायत दायर की थी, जिसके आधार पर बड़कागांव थाना कांड संख्या 113/21 दर्ज हुआ। राम सेवक वर्ष 1989 से कॉलेज के संस्थापक दानदाता और 30 अप्रैल 2020 तक प्राचार्य रहे।

अवैध शासी निकाय की बैठक का आरोप

शिकायत में कहा गया है कि 22 फरवरी 2021 को कर्णपुरा कॉलेज की शासी निकाय बैठक आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता उस समय की विधायक अंबा प्रसाद ने की, जबकि उस समय कोई वैध शासी निकाय अस्तित्व में नहीं था। आरोप है कि अवैध बैठक में कॉलेज की वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित निर्णय लिए गए और साजिश के तहत बड़ी राशि का गबन किया गया।

जांच में नजर अंदाज हुए 28 बिंदु

तत्कालीन एसडीपीओ ने अनुसंधानकर्ता को कुल 28 बिंदुओं पर जांच करने का निर्देश दिया था। लेकिन न तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय से रिकॉर्ड मंगाए गए और न ही गवाहों के बयान लिए गए। इसके बावजूद अनुसंधानकर्ता ने केस को “बिना आधार” बताते हुए अंतिम रिपोर्ट जमा कर दी, जिसे अदालत ने अब संदिग्ध माना है।

अब एसडीपीओ और दारोगा भी होंगे अभियुक्त

कोर्ट के आदेश के बाद दोनों अधिकारियों के खिलाफ भी केस आगे बढ़ेगा। जांच की अगली प्रक्रिया अब अदालत की निगरानी में चलेगी।मुख्य आरोपितों में शामिलपूर्व विधायक अंबा प्रसाद, विभावि के तत्कालीन कुलपति डॉ. मुकुल नारायण देव, रजिस्ट्रार डॉ. वंशीधर प्रसाद रुखैयार, कई प्रोफेसर, कॉलेज पदाधिकारी, पूर्व जिला आपूर्ति पदाधिकारी, तथा तत्कालीन एसडीपीओ कुलदीप कुमार एवं दारोगा अमित कुमार सहित अन्य।

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