रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची SSP को निर्देश दिया है कि ईडी कार्यालय में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की स्थिति में उन्हें जिम्मेदार माना जाएगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी तय की है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि प्राथमिकी के शुरुआती चरण में हाईकोर्ट आमतौर पर अंतरिम राहत देने में सावधानी बरतता है, लेकिन मौजूदा मामले में कोर्ट मूकदर्शक नहीं रह सकता। अदालत ने सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को दो सप्ताह के भीतर सरकार का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को PMLA की धारा 67 के तहत सुरक्षा का प्रावधान है। साथ ही ईडी कार्यालय में सुरक्षा के लिए BSF, CISF या अन्य अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती का निर्देश दिया गया है।
केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित ASGI प्रशांत पल्लव को आदेश दिया गया कि सुरक्षा संबंधी निर्देशों की जानकारी आज ही केंद्रीय गृह सचिव को दें। कोर्ट ने ईडी कार्यालय में लगे CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है।

