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अलकतरा घोटाला मामले में विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी को कोर्ट का बड़ा झटका, डिस्चार्ज पिटीशन खारिज

रांची:अलकतरा घोटाला मामले में गढ़वा के भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी को कोर्ट का बड़ा झटका लगा है. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सत्येंद्रनाथ तिवारी की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी. कोर्ट ने आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 9 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.करोड़ों रुपये के अलकतरा घोटाला का मामला करीब 16 साल पुराना है. सत्येंद्रनाथ तिवारी ने खुद को निर्दोष बताते हुए 12 फरवरी को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने 12 अगस्त को आदेश सुरक्षित रखा था.सत्येंद्रनाथ तिवारी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली थी. सीबीआई ने वर्ष 2009 में प्राथमिकी दर्ज की थी. आरोप है कि तिवारी ने अपनी फर्म कलावती कंस्ट्रक्शन के नाम से 32 किमी छत्तरपुर-जपला रोड बनाने का ठेका लिया था. जिसकी लगत करीब 7 करोड़ रुपए थी. सड़क निर्माण के दौरान 61 फर्जी बिलों से 1200 मीट्रिक टन अलकतरा के लिए धन की निकासी करने का आरोप है.

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