रांची: रांची CBI की विशेष कोर्ट ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का उनकी पत्नी मेनन एक्का और रांची के पूर्व LRDC कार्तिक प्रभात समेत अन्य को पहले ही दोषी करार दिया था. अब इन दोषियों को CBI की विशेष कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है. कोर्ट के फैसले के मुताबिक सभी दोषियों को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है. साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर सभी को 1-1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.CNT एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खरीद बिक्री के 15 साल पुराने मामले में रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का उनकी पत्नी मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन LRDC कार्तिक कुमार प्रभात समेत अन्य को शुक्रवार को दोषी करार दिया था.एनोस एक्का पर मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग कर फर्जी पता का इस्तेमाल कर आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री करने का आरोप था और तत्कालीन LRDC कार्तिक कुमार प्रभात ने उनकी मदद की थी.एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का के नाम से हिनू में 22 कट्ठा, ओरमांझी में 12 एकड़, नेवरी में 4 एकड़, चुटिया के सिरम टोली मौजा में 9 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी. सभी खरीदारी मार्च 2006 से मई 2008 के बीच की गई थी.सीबीआई के सभी आरोप कोर्ट में सिद्ध हो गए, जिसके बाद आरोपियों को दोषी करार दिया गया. इससे पहले एनोस एक्का पारा टीचर हत्याकांड, मनी लॉन्ड्रिंग केस और आय से अधिक मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं.