हजारीबाग: ईद मिलादुन्नबी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पर्व के दौरान शांति-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर हजारीबाग ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 04 सितंबर की सुबह 6 बजे से 06 सितंबर की रात तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक एवं अन्य प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ, सांप्रदायिक व अफवाह फैलाने वाले पोस्ट, वीडियो व ऑडियो साझा करने पर रोक रहेगी। इसके अलावा हथियार, लाठी-डंडा लेकर चलना, लाउडस्पीकर से भड़काऊ भाषण देना, बिना अनुमति के जुलूस या धरना-प्रदर्शन करना पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। इन प्रावधानों से केवल प्रशासन द्वारा अधिकृत पुलिस बल, दंडाधिकारी और सरकारी अधिकारी-कर्मी मुक्त रहेंगे। अनुमंडल दंडाधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं तथा आदेश का पालन करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।