रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन अवहेलना मामले में बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सोरेन की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती दी गई थी।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौजूदा चरण में वह मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।मालूम हो कि ईडी ने समन की अवहेलना को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद दायर किया है, जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। इसी संज्ञान को चुनौती देते हुए सोरेन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन, ए.के. दास और सौरभ कुमार ने पक्ष रखा।

