
रांची : झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद रांची शहर में सुगम, सुरक्षित और सुदृढ़ यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस ने पिछले दो महीनों के दौरान व्यापक विशेष अभियान चलाया।
अदालत ने स्पष्ट किया था कि राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक उल्लंघनों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और मोटरयान अधिनियम के नियमों को सख़्ती से लागू किया जाए। इसी के आलोक में रांची यातायात पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में विशेष टीम बनाकर निरंतर कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप हजारों वाहनों पर चालान की कार्रवाई की गई।
पिछले दो महीनों में अभियान के दौरान चार पहिया, दो पहिया वाहनों से लेकर ऑटो और टोटो तक सभी श्रेणी के वाहनों की गहन जांच की गई। इस दौरान बिना रजिस्ट्रेशन के परिचालन, प्रेशर हॉर्न का उपयोग, ब्लैक फिल्म, बिना लाइसेंस ड्राइविंग, मॉडिफाइड साइलेंसर, सड़कों पर गलत पार्किंग, गलत दिशा में गाड़ी चलाने, ट्रिपल राइडिंग, बिना परमिट परिचालन और शराब पीकर वाहन चलाने जैसे गंभीर मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया।
ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, केवल ‘नो पार्किंग’ और ‘सड़क पर गलत पार्किंग’ के मामलों में ही 20,947 चालान काटे गए, जो शहर में पार्किंग अव्यवस्था की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं। वहीं ब्लैक फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ 1,776, प्रेशर हॉर्न पर 1,617, और लाइट फिक्सचर नियम उल्लंघन पर 1,042 मामलों में कार्रवाई की गई। गलत साइड में वाहन चलाने पर 788, ट्रिपल राइडिंग पर 369, और बिना अधिकृत फ्लैग व बोर्ड लगाने पर 218 चालान किए गए। इसी तरह 169 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा गया, जबकि 156 मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई। नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों में से 152 को जब्त कर टोइंग वाहन से उठाया गया।
ट्रैफिक अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि इन व्यापक कार्रवाइयों का मकसद चालान की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि शहर में एक सुरक्षित और अनुशासित यातायात संस्कृति विकसित करना है। रांची में बढ़ते वाहन दबाव के बीच यदि मोटरयान अधिनियम के नियमों का पालन नहीं किया गया तो दुर्घटनाओं की संभावना और भी बढ़ जाएगी। उहोंने ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय सभी नियमों का पालन करें—हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग करें, ब्लैक फिल्म का प्रयोग न करें, प्रेशर हॉर्न से बचें, निर्धारित स्थानों पर ही पार्किंग करें तथा शराब पीकर वाहन न चलाएं। उहोंने ने कहा है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और नियम तोड़ने वालों पर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

