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माइनिंग विवाद पर अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किया आदेश, मांडू क्षेत्र की विवादित खदान में कार्य पर रोक

रामगढ़: रामगढ़ अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) कार्यालय से जारी आदेश संख्या 198/2025 के तहत मांडू क्षेत्र की एक विवादित माइनिंग साइट पर कार्रवाई की गई है। यह मामला राज्य बनाम सुरेश यादव और विधायक तिवारी महतो व अन्य से संबंधित है, जिसमें मोनिका इंटरप्राइजेज और अन्य के बीच खनन कार्य को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। मामला थाना संख्या 163/2025, घाटो थाना क्षेत्र का है, जिसमें CCL माइनिंग OCP PURPOSED PATCH 03 के खनन कार्य को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया था। अनुमंडल पदाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि भूमि के स्वामित्व, कब्जा एवं उपयोग को लेकर जांच पूरी होने तक विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण, उत्खनन या खनन कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाती है। एसडीओ द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को माइनिंग कार्य से दूर रहने और स्थिति को नियंत्रण में रखने का निर्देश दिया गया है। प्रशासनिक जांच पूरी होने तक किसी भी कंपनी या व्यक्ति द्वारा खनन कार्य किए जाने की अनुमति नहीं होगी। बताया जा रहा है कि यह विवाद CCL की भूमि पर चल रहे खनन कार्य से जुड़ा है, जहाँ माइनिंग कार्य को लेकर कंपनियों के बीच ठेका विवाद सामने आया था। अब एसडीओ रामगढ़ ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत यह आदेश पारित किया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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