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7 अप्रैल से पहले होगी लोकायुक्त की नियुक्ति: हाईकोर्ट में सरकार का आश्वासन

स्वतंत्र आवाज (लीगल डेस्क

रांची, बुधवार: झारखंड हाई कोर्ट से एक अहम खबर सामने आई है। राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया।


सरकार ने कोर्ट को दिया भरोसा

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि लोकायुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना 7 अप्रैल से पहले जारी कर दी जाएगी। सरकार के इस आश्वासन को रिकॉर्ड में लेते हुए अदालत ने कहा कि वह आगे की प्रक्रिया पर नजर बनाए रखेगी।


लंबे समय से खाली हैं अहम पद

दरअसल, राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग में कई महत्वपूर्ण पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं। इन पदों के खाली रहने से संबंधित संस्थाओं के कामकाज पर असर पड़ रहा है और आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।


हाईकोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी

हाईकोर्ट ने इन पदों पर लंबे समय से नियुक्ति नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सभी रिक्तियों को भरा जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है।


याचिकाकर्ता ने उठाए पारदर्शिता के सवाल

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने दलील देते हुए कहा कि इन अहम पदों के खाली रहने से प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित हो रही है। उन्होंने कोर्ट से जल्द नियुक्ति सुनिश्चित करने की मांग की।


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