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हाईवे पर कैश बंद: बिना FASTag सफर पड़ा महंगा, देना होगा 25% ज्यादा टोल

10 अप्रैल 2026 से नया नियम लागू; UPI पेमेंट पर अतिरिक्त शुल्क, बिना डिजिटल भुगतान नहीं मिलेगी एंट्री

नई दिल्ली | संवाददाता

देशभर के नेशनल हाईवे पर आज, 10 अप्रैल 2026 से टोल वसूली के नियम पूरी तरह बदल गए हैं। अब टोल प्लाजा पर नकद भुगतान (Cash Payment) पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। नए नियम के तहत बिना FASTag वाले वाहन चालकों को न केवल परेशानी झेलनी पड़ेगी, बल्कि उन्हें 25 प्रतिशत अधिक टोल शुल्क भी देना होगा।


🚫 कैश सिस्टम पूरी तरह खत्म

National Highways Authority of India (NHAI) ने देशभर के टोल प्लाजा पर कैश काउंटर बंद कर दिए हैं। अब सभी वाहनों के लिए डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में बिना FASTag के सफर करना मुश्किल हो गया है।


💳 UPI से पेमेंट, लेकिन ज्यादा चार्ज

अगर किसी वाहन पर FASTag नहीं है, तो वह UPI (जैसे GPay, PhonePe) के जरिए टोल का भुगतान कर सकता है। लेकिन इसके लिए 25% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
👉 उदाहरण: ₹100 के टोल पर अब ₹125 देने होंगे।


⛔ बिना भुगतान नहीं मिलेगी एंट्री

यदि कोई वाहन चालक FASTag या UPI दोनों से भुगतान नहीं कर पाता है, तो टोल प्लाजा पर उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैनुअल पर्ची सिस्टम पूरी तरह बंद कर दिया गया है।


⚖️ नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई

अगर किसी कारणवश टोल का भुगतान नहीं हो पाता, तो वाहन नंबर पर ई-नोटिस भेजा जाएगा।

  • 3 दिन के भीतर भुगतान अनिवार्य
  • देरी होने पर दोगुना टोल और जुर्माना

⚠️ FASTag यूजर्स के लिए जरूरी अलर्ट

कई बार ब्लैकलिस्टेड या KYC अधूरी होने के कारण FASTag काम नहीं करता।
👉 ऐसे में यात्रा से पहले ये जरूर जांच लें:

  • FASTag का बैलेंस पर्याप्त हो
  • KYC पूरी तरह अपडेट हो
  • टैग एक्टिव और सही स्थिति में हो

📢 ‘स्मार्ट हाईवे’ का दौर शुरू

डिजिटल इंडिया के इस नए चरण में अब हाईवे पर सफर पूरी तरह कैशलेस हो गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि सफर से पहले अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को दुरुस्त कर लें, वरना यात्रा में बाधा आ सकती है।

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