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बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उपायुक्त की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन

बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ले लाभ, 31 जुलाई 2025 तक करा सकते हैं बीमा।

रामगढ़ बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बुधवार को उपायुक्त रामगढ़ फैज अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया।बैठक के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार के दारा उपायुक्त सहित बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारियों को बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत विभाग से प्राप्त निर्देश एवं अब तक जिले में योजना के तहत किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने एवं ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को योजना से लाभान्वित करने का निर्देश दिया।कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अन्तर्गत किसानों की बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ फसल हेतु फसल बीमा करायी जा रही है। लाभ लेने हेतु किसान नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र अथवा पोर्टल पर ऑनलाईन स्वतः आवेदन के माध्यम से दे सकते है। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31.07.2025 तक है। पंजीकरण में 1. आधार कार्ड 2. बैंक पासबुक 3. राजस्व पदा० द्वारा निर्गत भूगि प्रमाण पत्र (नवीनतम) तत्काल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मुखिया / प्रधान से सत्यापित वंशावली एवं भूमि विवरणी 4. बटाई प्रमाण पत्र (नोटराईज्ड शपथ पत्र) 5 स्वसत्यापित फसल बुआई प्रमाण पत्र 6. मोबाईल नम्बर वांछित है।विशेष जानकारी के लिए कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी रामगढ़ दूरभाष संख्या 9431108778, एचडीएफसी ईगो जीआईसी लिमिटेड हेल्पलाइन नंबर- 14447 पर सम्पर्क किया जा सकता है। गौरतलब होकि योजना का लाभ लेने हेतु किसानों को ₹1 की टोकन राशि का भुगतान करना होगा, वही योजना के तहत खरीफ फसल अंतर्गत अगहनी धान के लिए 68775 रुपए, भदई मकई के लिए 53287.50 रुपए प्रति हेक्टेयर का बीमा किया जाएगा।

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