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एलपीजी वितरण में बड़ा बदलाव: कालाबाजारी पर रोक के लिए लागू हुआ नया सिस्टम


FIFO नियम से मिलेगा गैस सिलेंडर, अतिरिक्त पैसे देकर ‘अर्जेंट’ सुविधा खत्म; एजेंसियों पर सख्त निगरानी

नई दिल्ली:
देश में एलपीजी संकट के बीच सिलेंडरों की कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों ने बड़ा कदम उठाया है। अब एलपीजी वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए नया सिस्टम लागू किया गया है।

लंबे समय से उपभोक्ताओं की शिकायत रही है कि गैस एजेंसियों पर लंबी कतारों में लगने के बावजूद समय पर सिलेंडर नहीं मिल पाता। वहीं, अतिरिक्त पैसे देकर कुछ लोग आसानी से सिलेंडर हासिल कर लेते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।


🔹 FIFO सिस्टम से मिलेगा सिलेंडर
नई व्यवस्था के तहत अब गैस वितरण FIFO (First In, First Out) नियम के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब है कि जिसने पहले गैस बुक की है, उसे पहले सिलेंडर मिलेगा। इससे उन उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो कई दिनों से बुकिंग के बाद भी इंतजार कर रहे थे।


🔹 एजेंसी पर लगेगी बुकिंग सूची
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने काउंटर पर एक सूची प्रदर्शित करें। इसमें यह स्पष्ट होगा कि किस तारीख तक बुकिंग करने वाले उपभोक्ताओं को उस दिन सिलेंडर दिया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को अपने नंबर की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।


🔹 अतिरिक्त पैसे देकर सिलेंडर लेना अब बंद
नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी उपभोक्ता अतिरिक्त पैसे देकर ‘अर्जेंट’ सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेगा। सभी को अपनी बारी का इंतजार करना होगा। इससे दबंग और पैसे के बल पर सिलेंडर लेने वालों पर रोक लगेगी और ईमानदार उपभोक्ताओं को न्याय मिलेगा।


🔹 एजेंसियों पर सख्त नियम लागू
कालाबाजारी रोकने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस एजेंसियों के लिए भी सख्त नियम बनाए हैं। अब एजेंसियों को केवल 1.5 दिन का ही बफर स्टॉक रखने की अनुमति होगी।

इसके अलावा, कंपनियां एजेंसियों की डिजिटल और भौतिक दोनों तरीकों से निगरानी करेंगी। हर एजेंसी को रोजाना गैस बिक्री की जानकारी भी देनी होगी।

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