रांची: निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। डीसी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जांच एवं निर्णय कमिटी गठित की गई है, जो झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत काम करेगी।
अब कोई भी स्कूल तय सीमा से ज्यादा फीस नहीं वसूल सकेगा। शिकायत मिलने पर कमिटी जांच कर सीधे कार्रवाई करेगी।
मुख्य निर्देश:हर स्कूल में फीस कमिटी और PTA बनाना अनिवार्यजानकारी नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित करनास्कूल परिसर में किताब, यूनिफॉर्म आदि की बिक्री पर रोककिसी खास दुकान से खरीद का दबाव नहीं
नियम उल्लंघन पर ₹50,000 से ₹2.5 लाख तक जुर्माना और गंभीर मामलों में मान्यता रद्द की जा सकती है। अभिभावक सीधे कमिटी में शिकायत कर सकेंगे।